यदि आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं और आपको भूमि से संबधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको पता होगा कि राजस्थान लैंड रिकॉर्ड पोर्टल - apnakhata.rajasthan.gov.in पर विजिट करके भूमि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यह पोर्टल पूरी तरह से ऑनलाइन और मोबाइल फ्रेंडली है.
अपना खाता पोर्टल पर नामांतरण (Mutation) के लिए आवेदन करना एक सरल और ऑनलाइन प्रक्रिया है। नामांतरण का मतलब होता है जमीन के स्वामित्व में बदलाव, जैसे कि जमीन खरीदने, बेचने, विरासत में मिलने, या कानूनी प्रक्रिया के बाद जमीन का मालिकाना हक बदलना। आप अपना खाता पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं।
नामांतरण के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको राजस्थान अपना खाता की आधिकारिक - https://apnakhata.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा, उसमें आपको सबसे उपर "नामांतरण के लिये आवेदन करें" पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा उसमें आपको आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ई मेल, आवेदक का पता, जिला, तहसील, गांव, नामांतरण के लिए किस प्रकार का आवेदन करना चाहते हैं" का चयन करना होगा।
- फिर इसके बाद नीचे स्थित "आगे चलें" वाले बटन पर क्लिक करें।
- ऐसा करते ही नीचे आपको खाता संबंधी जानकारी पूछी जाएगी, जिसमें आपको हां या नहीं के सामने रेडियो बटन रहेंगे आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- फिर इसके बाद आपको खसरा से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी।
नोट – यदि आपके पास खाता संख्या या खसरा संख्या की जानकारी नहीं है तो आप नामांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।) |
- आपको खाता संख्या या खसरा संख्या में से किसी एक की जानकारी भरनी होगी, ऐसा करते ही नीचे आपके सामने खाता या खसरा से संबंधित आपकी जानकारी आ जाएगी आपको उसमें से अपने खाते या खसरे पर टिक करना होगा और नीचे स्थित आगे चलें वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपका फॉर्म आपके नजदीकी पटवारी के पास चला जाएगा, इस तरह आपका नामांतरण हेतु आवेदन पूर्ण हो जाएगा।
नामांतरण के लिए किस प्रकार आवेदन तथा सलग्न हेतु जरुरी दस्तावेज
नामांतरण के लिए किस प्रकार आवेदन | सलग्न हेतु जरुरी दस्तावेज |
बैंक से लिए गये ऋण का नामांतरण दर्ज करने हेतु | पंजीकृत रहन पत्र गैर पंजीकृत रहन पत्र |
रहनमुक्त (ऋणमुक्त) का नामांतरण दर्ज करने हेतु | मूल रहनमूक्त पत्र |
विरासत का नामांतरण दर्ज करने हेतु | मृत्यु प्रमाण पत्र प्रमाणित वारिस सजरा |
हकत्याग का नामांतरण दर्ज करने हेतु | पंजीकृत हक़त्याग पत्र |
उपहार का नामांतरण दर्ज करने हेतु | पंजीकृत उपहार पत्र |
नाबालिग से बालिग का नामांतरण दर्ज करने हेतु | तहसीलदार या उच्चाधिकारी का नाबालिक से बालिग दर्ज करने का आदेश आयु के प्रमाण स्वरूप फोटो पहचान पत्र की प्रति |
नोट :- उपरोक्त दस्तावेज एक ही पी.डी.एफ. फाईल में सम्मिलित करके तैयार रखें, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा) |
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
नामांतरण क्या होता है?
नामांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत भूमि के मालिक के नाम को दुसरे मालिक के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है.
राजस्थान में नामांतरण कितने दिन में हो जाता है?
भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के अंतर्गत अविवादित नामांतरण की स्थिति में 30 दिवस के अंदर नामांतरण आदेश जारी कर दिया जाता है.
रजिस्ट्री के बाद जमीन का नामांतरण कैसे होता है?
जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल ख़ारिज के लिए आवेदन करना बेहद ही जरुरी होता है, ताकि आप उस जमीन के मालिक बन जाएं, दाखिल ख़ारिज को ही नामांतरण कहा जाता है.
निष्कर्ष
इस लेख में हमने राजस्थान के लैंड रिकॉर्ड पोर्टल पर नामांतरण प्रक्रिया के बारे में चरणबद्ध तरीके से जानकारी दी है, उम्मीद है, आपको इस लेख से मदद मिलेगी.